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उत्तरप्रदेश किसान योजनाए UP Kisan Schemes

uttarpradesh All Farmer Scheme उत्तरप्रदेश के किसानो के लिए सभी सरकारी योजनाए लिस्ट

uttarpradesh All Farmer Scheme

up के किसानो के लिए किसान योजनाए

उत्तरप्रदेश किसानो के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाए शुरू कि गई है जिंका लाभ किसानो को डाइरैक्ट DBT के माध्यम से दिया जाता है किसानो के लिए शुरू सभी सरकारी योजनाओ जानकारी व लाभ कैसे प्राप्त करते है आदि जानकारी किसान देश का मुख्य अंग है जो राष्ट्र को खाद्य प्रदार्थ की पूर्ति करता है हर साल किसानो को कमी को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार किसानो के लिए योजना कि जिनसे किसानो कि आय मे बढ़ोतरी हो सकते पिछले कुछ सालो मे सबसे ज्यादा किसानो ने खेती छोड़ दी ओर ये उत्तरप्रदेश के किसान थे एक नई रिपोर्ट की माने तो उत्तरप्रदेश के 4 से 5 लाख किसान इनहि कुछ सालो मे किसानी छोड़ कर मजदूरी करने लगे है आज से कुछ सालो पहले किसानो के लिए कई योजनाए आती थी लेकिन इन योजनाओ कि भनक तक नहीं लगती थी किसानो को योजनाओ का फाइदा तो दूर योजना कि जानकारी ही नहीं दी जाती थी

यहा हम किसानो कुछ अहम योजनाए जो किसानो के लिए बेहतर लाभ दिए है इन योजना के बारे मे जानेगे

उत्तरप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना

UP राज्य मे शुरू किसानो के लिए कृषि यंत्र योजना जो किसानो के लिए एक बेहतर योजना है इस योजना का लाभ अभी तक बहुत ही कम किसान लाभ ले पाए है इसका मुख्य कारण किसानो को इस योजना कि सही जानकारी नहीं होना व आवेदन दस्तावेज़ आदि कि आपूर्ति न होने के कारण किसान कृष यंत्र जैसे योजना का लाभ नहीं ले पाते उत्तरप्रदेश कृषि यंत्र योजना मे किसानो को कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार कि ओर से सब्सिडी दी जारी है ओर यह योजना देश के सभी राज्य मे लागू जिसमे केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर किसानो को लाभ प्रदान करती है उत्तरप्रदेश कृषि यंत्र के लाभ सूची यहा देखे व Up कृषि यंत्र योजना कि अधिक जानकारी व आवेदन कैसे करे के लिए यहा क्लिक करके देखे

यंत्र व बीज अनुदान पात्रता
संकर धान अ-राज्य सेक्टर से संकर धान पर रू0 8000/ कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो
ब- एन.एफ.एस.एम. से रू0 2000/ कुंतल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
प्रदेश के समस्त जनपदों के कृषक
चयनित जनपद के कृषक
उन्नतिशील प्रजातियों का बीज रू0 500 प्रति कुंतल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।(एन.एफ.एस.एम. एवं माइक्रोमोड योजना से) चयनित जनपद के कृषक
दलहन बीज

10 वर्ष से कम आयु वाली प्रजातियाँ
रू0 3000 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक
10 वर्ष से 15 वर्ष रू0 1800 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक
15 वर्ष से अधिक रू0 1200 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक
गेहूँ बीज पर अनुदान

10 वर्ष से कम आयु वाली प्रजातियाँ
रू0 900 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक
10 वर्ष से 15 वर्ष रू0 700 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक
15 वर्ष से अधिक रू0 500 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक
संकर बाजरा( राज्य सेक्टर से) रू0 5000 प्रति कुंतल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक
तिलहन बीज (राई/सरसों) समस्त प्रजातियाँ रू0 1200 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक
संकर मक्का (राज्य सेक्टर से) रू0 5000 प्रति कुंतल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक
कृषि उपकरण
ट्रेक्टर (40 H.P. तक)
निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक
पावर टिलर (8 H.P. या उससे अधिक) निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
पम्पसेट (7.5 H.P. तक) निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
जीरोटिल सीड ड्रिल, सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर, बाइंडर निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 20000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
पावर थ्रेशर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 12000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
विनोइंग फैन, चेफ कटर(मानवचालित) निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 2000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 4000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 25000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
कृषि उपकरण
रोटावेटर
निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 30000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
सीडड्रिल/ जीरोटिल सीडड्रिल/ मल्टी क्राफ्ट प्लांटर/ रिज फरो प्लांटर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 15000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
नैपसैक स्प्रेयर/ फुट स्प्रेयर/ पावर स्प्रेयर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
लेजर लैण्ड लेवलर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 150000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
पम्प सेट निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी
स्प्रिंकलर सेट निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 75000 जो भी कम हो। बुन्देलखण्ड क्षेत्र 90% चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी

up किसान सम्मान योजना

देश कि सबसे बड़ी किसान योजना मे सबसे ज्यादा किसानो को लाभ उत्तरप्रदेश के किसानो को मिला है किसान सम्मान निधि योजना मे किसानो को 6 हजार रु सालाना तीन किस्त मे दिए जाते है जिन किसानो के पास कृषि योग्य जमीन है वे किसान किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन कर सकते है किसान सम्मना निधि योजना के लिए ऑनलाइन स्वय भी आवेदन कर सकते है इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया pm kisan samman nidhi yojana पोर्टल के माध्यम से किसान स्वय आवेदन कर सकते अगर आप किसान है ओर आपको किसान सम्मान निधि आवेदन या आँय जानकारी कि आवश्यकता है तो यहा देखे

  • किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करे Click Now
  • प्रधानमंत्री किसान योजना Edit Aadhar Failure Record Kisan Samman Yojana
  • किसान सम्मान निधि योजना सेल्फ स्टेटस कैसे देखे Click Now
  • इन 5 तरीको से देखे किसान सम्मान निधि योजना कि लिस्ट PM Kisan Yojana List

Up किसान मानधन योजना

किसानो के लिए शुरू किसान मानधन योजना मे किसानो को 60 वर्ष कि उम्र मे पेंशन देने का प्रावधान है किसान मानधन योजना मे 3000रु महिना पेंशन मिलती है किसान इस योजना से 18 से 40 वर्ष तक के किसान आवेदन कर सकते है जिसमे हर महीने कुछ प्रीमियम जमा करवाना होता है जो इस प्रकार है

किसान मान धन योजना के लाभ

 की बात करे तो काफी किसानो को सही नही लगेगा क्यों की इस योजना का लाभ किसान के 60 वर्ष पुरे करने पर 3000 रु महीना किसान को दिया जायगा इस योजना में पहेल किसान को प्रीमियम देना होगा और ये प्रीमियम हर महीने देना होगा इसमें 50% सरकार देगी व 50% किसान को देना होगा और किसान 18 से 40 वर्ष तक प्रीमियम भर सकता है अगर किसान 18 साल से योजना से जुड़ जाता है तो किसान को 55 रु प्रीमियम देना होगा इसी तरह 19  साल की उम्र पर 58 रुपये, 20 साल पर  61, 21 पर 64, 22 साल पर  68, 23 पर 72, 24 पर 76, 25 पर 80, 26 पर 85, 27 पर 90, 28 पर  95, 29 पर 100, 30 साल उम्र पर 105 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा. इसी तरह 31 साल के किसान को   मासिक 110 रुपये प्रीमियम देना होगा. इसके बाद 40 साल तक हर साल पर 10 रुपये प्रीमियम बढ़ते-बढ़ते 40 साल पर 200 रुपये हो जाएगा. किसान 60 वर्ष पूरी कर लेने पर 3000 रु पेंशन चालू हो जायगी और हर महीने मिलेगी किसान की मृत्यु होने पर ये पेंशन किसान की पत्नी को मिलेगी जो 50% होगी यानि किसान 3000 रु पेंशन ले रहा है और किसान की मृत्यु हो जाती किसान की पत्नी को 1500 रु मिलते रहेंगे

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