Shrmik Card Yojana Prasuti Shayta Yojana
श्रमिक कार्ड की इस योजना में महिला हिताधिकारी को प्रसव के दोरान लड़की पैदा होने पर 21 हजार रूपए व लड़का होने पर 20 हजार रूपए डे है श्रमिक हिताधिकारी प्रसव के 6 पहले फॉर्म फरना अनिवार्य है
योजना प्रसूति सहायता योजना हितलाभ
लड़की का जन्म होने पर 21,000 रू. तथा लड़के का जन्म होने पर 20,000 रू.
प्रसूति सहायता योजना पात्रता एवं शर्ते
1. प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
2. अधिकतम दो प्रसव तक देय।
3. संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ देय।
4. प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं हो।
5. पंजीयन से पूर्व 2 संतान होने की दशा में सहायता देय नहीं। पंजीयन से पूर्व एक सन्तान होने पर पंजीयन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता देय।
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प्रसूति सहायता योजना आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज
1. डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड।
2. बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र।
3. हिताधिकारी के पंजीयन पत्र की प्रति।
4. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
5. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
6. आधार कार्ड की प्रति
7. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
आवेदन करने की समय सीमा
प्रसव तिथि के 90 दिन में (अस्पताल में प्रसूति होने का प्रमाण पत्र)