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प्रधानमंत्री आवास योजना- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना


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     प्रधानमंत्री आवास योजना- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
  • लोगों को अपना घर खरीदने के सपने को साकार करने में सशक्त बनाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 17 जून 2015 को एक व्यापक व प्रगतिशील मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना- हाउसिंग फॉर ऑल की घोषणा की.
    प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के प्रमुख पहलूओं में से एक है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) , जिसका उद्देश्य लोवर इंकम ग्रुप (LIG), ईकोनोमिकली विकर सेक्शन (EWS) और मिडल इंकम ग्रुप (MIG-1 और 2) की उन्नति करना है. इस योजना के अंतर्गत, सरकार 2011 की जनगणना और उनके निकटतम नियोजन क्षेत्र के अनुसार सभी स्टेच्यूटरी टाउन्स (वैधानिक कस्बों) में लाभार्थियों को प्राइमरी लेंडिंग इंस्टियूशन (PLIs) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है (सरकार द्वारा समय-समय पर अपडेट किया हुआ).
    ब्याज सब्सिडी को दो केंद्रीय नोडल एजेंसियों- नैशनल हाउसिंग बैंक (NHB) और हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) के माध्यम से चैनल किया जाता है. सुप्रीम सरकारी संस्थान, लेंडिंग इंस्टिट्यूशन (ऋण देने वाले संस्थान) को सब्सिडी प्रदान करते हैं और वे योग्य आवेदकों को सब्सिडी का लाभ उठाने में मदद करते हैं.
    आईआईएफएल होम लोन देश में स्वीकृत ऋणदाता (लेंडर) हैं. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लोन एप्लिकेशन को सब्सिडी के लिए NHB को भेजा जाता है. EWS/LIG श्रेणी के तहत आने वाले आवेदक रु. 2.67 लाख तक और MIG श्रेणी के तहत आवेदक रु. 2.35 लाख तक की अधिकतम ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. केन्द्र सरकार PLI को ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है और यही आगे पात्र लाभार्थी के लोन अकाउंट में जमा किया जाता है. तदनुसार, लाभार्थी का आउटस्टेडिंग लोन कम होता है और आगे उनकी EMI को प्रभावित होती है.
    नैशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने आईआईएफएल होम लोन को सर्वोत्तम तीन प्राइवेट लेंडिंग इंस्टिट्यूशन में स्थान दिया हैं, जो लाभार्थियों को EWS/LIG श्रेणी के तहत CLSS सब्सिडी का लाभ उठाने में सहायता करती है.
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम: विशेषताएं एवं लाभ EWS/LIG 

  • EWS और LIG परिवार/परिजन*, जिनकी वार्षिक घरेलू आय रु. 6 लाख तक है, वह इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. बशर्तें, भारत के किसी भी हिस्से में परिवार के पास पक्‍का घर नहीं होना चाहिए. यह संपत्ति संयुक्त रुप से या संपूर्ण रुप से परिवार की महिला प्रमुख के स्वामित्व में होगी.

    CLSS तथा EWS/LIG के लाभ

    • इस योजना के आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.
    • रु. 2.67 लाख तक की अधिकतम सब्सिडी
    • 20 साल की अवधि के लिए 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी या लोन की अवधि, जो भी कम हो
    • रु. 6 लाख तक की लोन राशि के लिए सब्सिडी उपल्ब्ध है और रु. 6 लाख से अधिक के लोन के लिए, यदि है तो नॉन-सब्सिडाइज्ड दर पर होगा.
  •    CLSS के लिए MIG श्रेणी 

  • केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 2017 से MIG परिवारों/परिजनों* के लिए हाउसिंग लोन पर ब्याज सब्सिडी की शुरुआत की. शहरी इलाकों में रु. 6-12 लाख के बीच वार्षिक घरेलू आय वाले आवेदक MIG -1 श्रेणी में और क्रमश: रु. 12-18 लाख की आय वाले MIG -2 की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं.

    CLSS के लिए MIG के लाभ

    • 20 साल की अवधि के लिए रु. 9 लाख तक के होम लोन पर 4%* की दर से ब्याज सब्सिडी या लोन की अवधि, जो भी कम हो (MIG -1)
    • 20 साल की अवधि के लिए रु. 12 लाख तक के होम लोन पर 3%* की दर से ब्याज सब्सिडी या लोन की अवधि, जो भी कम हो (MIG -2
    • अधिकतम ब्याज सब्सिडी रु. 2.35 लाख तक
    • इस योजना के आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है
  • आवेदन कैसे करें/ पात्रता मानदंड:

    प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत उङडड का लाभ उठाने के लिए, पात्रता मानदंड लोवर इंकम ग्रुप (LIG), ईकोनोमिकली विकर सेक्शन (EWS) और मिडल इंकम ग्रुप (MIG I-II) के लिए निर्धारित हैं. अधिक जानकारी के लिए , यहां क्लिक करे
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