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श्रमिक कार्ड योजना , निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना हितलाभ,पात्रता एवं शर्ते,आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

Sarmik Card Yojana ,Nirman Shrmik Jiwan W Bhvishy Surksha Yojana




प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंषन योजना में हिताधिकारी द्वारा अपने बैंक खाते से जमा कराई गयी प्रीमियम या अंषदान राषि के 50 से 100 प्रतिषत तक का मण्डल द्वारा पुनर्भरण।

श्रमिक कार्ड योजना , निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना हितलाभ

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंषन योजना में हिताधिकारी द्वारा अपने बैंक खाते से जमा कराई गयी प्रीमियम या अंषदान राषि के 50 से 100 प्रतिषत तक का मण्डल द्वारा पुनर्भरण।

योजनाहितलाभमण्डल द्वारा देय अंशदान/प्रीमियम(रू.)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाबीमित की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रू. बीमा राशि12.00 (100 प्रतिशत)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाबीमित की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रू.165.00 (50 प्रतिशत)
अटल पेंशन योजनासदस्य की 60 वर्ष की आयु होने पर 1 हजार से 5 हजार रू. मासिक पेंशन252 से 1,746 रू. (आयु के अनुसार 1000/- पेंशन के लिए वार्षिक अंशदान का 50 प्रतिशत)
भामाशाह निर्माण श्रमिक बीमा योजना (आम आदमी बीमा योजना)दुर्घटना में मृत्यु होने पर- 75,000 रू. स्थाई पूर्ण अशक्तता पर-75,000 रू. स्थाई अपूर्ण अशक्तता पर- 37,500रू सामान्य मृत्यु पर- 30,000 रू.मण्डल द्वारा शत प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान कर सभी हिताधिकारियों का बीमा कराया गया है।

श्रमिक कार्ड योजना , निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना ,पात्रता एवं शर्ते

1. हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता रखता हो|
2. उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्हीं योजना के अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो तथा ।
5. स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति कराई गई हो।

श्रमिक कार्ड योजना , निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना हितलाभ,पात्रता एवं शर्ते,आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

1. हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक का संबंधित पृष्ठ, जिस पर उक्त योजनाओं के अंशदान/ प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने का विवरण अंकित हो की प्रति ;
2. हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति (वैकल्पिक);
3. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति;
4. आधार कार्ड की प्रति;
5. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति;

आवेदन की समय सीमा

योजनानुसार वर्ष में कभी भी।



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