Shrmik card Yojana samany athwa durghtna Me Mrtyu sahayta Yojana
श्रमिक कार्ड हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 में अगर कोई श्रमिक हिताधिकारी की किसी दुर्घटना में म्रत्यु होने पर या सामान्य तोर पर किसी पारकर की घटना होने पर कई आलग अलग सुविधा है
श्रमिक कार्ड हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 हितलाभ
दुर्घटना में मृत्यु | सामान्य मृत्यु | स्थायी पूर्ण अपंगता पर | आंषिक स्थायी अपंगता पर | गंभीर रूप से घायल पर | साधारण रूप से घालय होने पर |
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5 लाख रूपये | 2 लाख रूपये | 3 लाख रूपये | 1 लाख रूपये | 20 हजार रूपये तक | 5 हजार रूपये तक |
श्रमिक कार्ड हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 पात्रता एवं शर्ते
पंजीकृत हिताधिकारी हो।
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आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज
1. दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट की प्रति ।
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर मर्ग रिपोर्ट अथवा FIR की प्रति।
3. मृत्यु होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र।
4. नियोजक का प्रमाण-पत्र।
5. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
6. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
7. आधार कार्ड की प्रति
8. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
आवेदन की समय सीमा
1. घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने से अधिकतम 6 माह।
2. मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष।
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