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श्रमिक कार्ड हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 पात्रता एवं शर्ते

Shrmik card Yojana samany athwa durghtna Me Mrtyu sahayta Yojana




श्रमिक कार्ड  हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 में अगर कोई श्रमिक हिताधिकारी की किसी दुर्घटना में म्रत्यु होने पर या सामान्य तोर पर किसी पारकर की घटना होने पर कई आलग अलग सुविधा है

श्रमिक कार्ड  हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 हितलाभ

दुर्घटना में मृत्युसामान्य मृत्युस्थायी पूर्ण अपंगता परआंषिक स्थायी अपंगता परगंभीर रूप से घायल परसाधारण रूप से घालय होने पर
5 लाख रूपये2 लाख रूपये3 लाख रूपये1 लाख रूपये20 हजार रूपये तक5 हजार रूपये तक


श्रमिक कार्ड  हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 पात्रता एवं शर्ते

पंजीकृत हिताधिकारी हो।


आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज

1. दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट की प्रति ।
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर मर्ग रिपोर्ट अथवा FIR की प्रति।
3. मृत्यु होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र।
4. नियोजक का प्रमाण-पत्र।
5. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
6. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
7. आधार कार्ड की प्रति
8. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति

आवेदन की समय सीमा

1. घायल होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने से अधिकतम 6 माह।
2. मृत्यु होने पर मृत्यु की तिथि से अधिकतम 1 वर्ष।




अन्य जानकारी

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