पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है।लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत कामगार की दो वर्ष की नियमित सदस्यता।
2. मूल यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य।
3. पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी का इन्द्राज होना आवश्यक है।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 2
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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