राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना Krishi Yantr Subsidi Yojana - .HIGH SPEED

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राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना Krishi Yantr Subsidi Yojana

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राजस्थान कृषि अनुदान योजनाए

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के किसानो के लिए कई कृषि यंत्रो सिचाई यंत्रो आदि के लिए कई योजनाए शुरू है

कृषि यंत्र योजना मे बीज, प्रदर्शन सिचाई प्रशिक्षण, फसल, जिप्सम कृषि यंत्र, पोधा सरक्षण, छत्रों को प्रोत्साहन आदि कई योजना के लाभ राजस्थान के किसान ले सकते है यहा हम राजस्थान कि इन सभी कृषि योजनाओ कि जानकारी व इन योजनाओ का लाभ कैसे लिया जा सकता है सम्पूर्ण जानकारी जानेगे इनमे सबसे बड़ी योजना है किसान कृषि यंत्र योजना व सिचाई योजना जिसमे किसान कृषि भी कृषि यंत्र को खरीद कर उस पर सब्सिडी अनुदान प्राप्त कर सकता है राजस्थान सरकार द्वारा ये अनुदान 40 से 60 प्रतिशत तक दिया जाता है ओर प्रत्येक कृषि यंत्र के लिए ये लाभ अलग अलग है

यहा आप राजस्थान कि सभी कृषि यंत्र योजना कि जानकारी जाने आवेदन सहित

बीज मिनिकिट वितरण सहायता योजना राजस्थान

राजस्थान के किसान महिला को राष्ट्रीय खाद सुरक्षा व ऑयल पोम मिशन के तहत वितरित किए जाते है

मिनिकीट बीज पात्रता – मिनिकिट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता से मिनिकिट का वितरण किया जाता है। कुल लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण किये जाने हैं। मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाने है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो। एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा। एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जावें।यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कृषक उपलब्‍ध नहीं हो तो सामान्य श्रेणी के महिला कृषकों में मिनिकिट वितरण किया जा सकता है। मिनिकिट्स हेतु ऐसे कृषकों का चयन किया जावें जिन्हें गत तीन वर्ष में मिनिकिट कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं किया गया हो। सिंचाई की सुविधा वाले कृषकों को प्राथमिकता जावे।

  • आवेदन – बुवाई से 15 दिन पहले
  • आवेदन प्रक्रिया – ग्राम पंचायत के कृषि प्रवेक्षक द्वारा
  • ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
  • पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
  • उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
  • जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।

2 सिचाई योजनाए –फार्म पौण्‍ड, डिग्‍गी, जल हौज, पाईप लाईन, फव्‍वारा

फार्म पौण्‍ड – बारिश के पानी को इकठा करने के लिए किसान अपने खेत मे कच्ची तलाई बनाकर पानी का उपयोग कर सकता है

इसके किसान प्लास्टिक के तिरपाल से कच्ची तलाई बनाने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते है इस योजना मे सभी किसान सामील होते है ओर ओर इसके लिए किसान के पास कृषि योग्य आधा हैक्टेयर जमीन होना चाहिय इसके लिए सरकार 40 प्रतिशत तक सब्सिडी अनुदान देती है

आवेदन प्रक्रिया – नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्‍त करेगा। आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा।

स्‍वयं द्वारा आवेदन – आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा। आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ आवश्‍यक दस्‍तावेज- आधार कार्ड/ जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित एवं असिंचित भूमि है। संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा एक हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।

राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान सब्सिडी योजना

कृषि को बढ़ावा देने के लिए व कृषि उत्पादन मे वर्धी को देखते हुए आधुनिक कृषि यंत्रो के खरीदने पर किसानो को सब्सिडी अनुदान दिया जाता है

राजस्थान किसानो को कृषि अनुदान किसनों के श्रेणी के हिसाब से 40 से 50 प्रतिशत तक लाभ दिया जाता है कृषि यंत्रो पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानो को कोई भी कृषि यंत्र पहले क्रय करना होगा जिसके बाद किसान उस कृषि यत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है कृषि यंत्र का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानो को किसी पंजीयन विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदने होते है व खरीदे गए कृषि यंत्रो के बिल कि भी आवश्यकता होती है

राजस्थान कृषि यंत्र किसान पात्रता

आवेदक के पास स्‍वयं के नाम से कृषि भूमि होना/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्‍व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्‍यक है।

समस्‍त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल., सीमान्‍त, लघु एवं अर्धमध्‍यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। ‘’पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जायेगा। ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्‍हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो।

ट्रेक्‍टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्‍त करने के लिये ट्रेक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये। एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्‍लाउ, थ्रेसर इत्‍यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्‍तीय वर्ष में समस्‍त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।

कृषि यंत्रो पर मिलने वाला अनुदान

कृषकों को चिन्हित कृषि यंत्रों पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सीमा तक अनुदान दिया जा सकता है। तीनों योजनाओं के अन्‍तर्गत योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण परिशिष्‍ठ-1 पर उपलब्‍ध है अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्‍य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा

राजस्थान कृषि यंत्रों का क्रय

हस्‍त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्‍टर चलित कृषि यंत्रों का क्रय कृषक किसी भी श्रेणी का यंत्र सम्‍बन्धित जिले के कृषि कार्यालय की लिखित सहमति के उपरान्‍त अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव पश्‍चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगें।कृषक राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) के अन्‍तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम में अनुमोदित सीड स्‍टोरेज बिन्‍स तथा मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर की कुल लागत में से निर्धारित अनुदान राशि कम कर शेष का भुगतान कर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऑफलाईन क्रय कर सकते हैं।

लाभान्वित कृषकों की सूची एवं बिलों को सम्‍बन्धित जिला कार्यालयों में प्रस्‍तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान सम्‍बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी/ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जावेगा।

कृषि यंत्र के लिय आवेदन कब करे

किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कृषि यंत्र खरीदने के बाद जल्द से जल्द करे क्यो कि राजस्थान कृषि यंत्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाता है

राजस्थान कृषि अनुदान आवेदन प्रक्रिया

अनुदान प्राप्‍त करने के लिये अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्‍क पर निर्धारित/लागू शुल्‍क्‍, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर समस्‍त आवश्‍यक दस्‍तावेजों की स्‍केन कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी जिले के कियोस्‍कों की सूची www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती सम्‍बन्धित कियोस्‍क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन पत्र के साथ कृषक की स्‍व-हस्‍ताक्षरित बिल की प्रति, भामाशाह कार्ड/ आधार कार्ड की प्रति, अनुदान क्‍लेम विभाग के स्‍थानीय कर्मियों/अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति तथा अन्‍य वांछनीय दस्‍तावेजों की स्‍केन प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है।

यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्‍य जिलों के पंजीकृत स्‍त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्‍त्रोत का प्रमाण अनुदान क्‍लेम के साथ प्रस्‍तुत करना होगा।

कृषि यंत्र अनुदान का भुगतान

कृषकों के अनुदान क्‍लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा।अन्‍य जिले के पंजीकृत स्‍त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्‍लेम का भुगतान उपरोक्‍त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा। पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।]

rajasthan krishi yantr portel http://www.agriculture.rajasthan.gov.in
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