राजस्थान खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जुड़वाय ,NFSA Food Department Of Rjasthan ,खाद्य सुरक्षा फोर्म , खाद्य सुरक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र ,
राजस्थान खाद्य सुरक्षा (NFSA) चालू कैसे करवाय
अगर आपका राशन कार्ड बना है पर आपको राशन नहीं मिलता तो आप किस तरह अपना NFSA यानी खाद्य सुरक्षा चालू करवा सकते है आपको बता दे की भारत देश में 2013 में राष्ट्रिय खाद्द सुरक्षा कानून लागु किया गया | यह योजना भूख से लड़ाई के मामले में विश्व का सबसे बड़ा 7कार्यक्रम बना जो 67% जनसंख्या यानी 82 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है इसके तहत देश की 75% ग्रामीण व 50% शहरी जनसँख्या को लाभ मिलता है NFSA अंतर्गत 5 किलो गेहू प्रति व्यक्ति 2रु किलो के हिसाब से दी जाती है जो प्रति माह मिलती है अलावा जो अंत्योदय परिवार है उन परिवारों को 35किलो परिवार के हिसाब से राशन मिलता है इसके अलावा कई राज्यों में BPL परिवारों को 1रु प्रति किलो के हिसाब से गेहू मिलता है जो राज्य सरकार वहां कारती है राजस्थान में NFSA यानी खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए पत्र परिवारों की सूचि त्यार की गई है
जिसमे इस श्रेणी में आने वाले परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़ सकते है जो
Rajasthan BPL List बीपीएल सूचि राजस्थान BPL suchi में नाम कैसे देखे व BPL सूचि में नाम कैसे जुड़वाए
खाद्य सुरक्षा पत्र परिवार श्रेणी NFSA List
अंत्योदय परिवार |
BPL परिवार |
स्टेट BPL |
अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी |
निर्मुक्त बंधुआ मजदुर |
समस्त सरकारी हॉस्टल निवासी |
एकल महिला |
आस्था कार्ड धारी परिवार |
पंजीकृत अनाथालय ,व्रद्धाश्रम , कुष्ठाश्रम |
श्रमिक कार्ड धारक |
साईकिल रिक्शा चालक , कुली |
कुष्ठ रोगी व कुष्ठ रोग मुक्त |
घुमन्तु व अर्ध घुमन्तु जातीय |
सहरिया व कथौड़ी जनजाति |
वनाधिकार पत्रधारी वनवासी |
कचरा बिनने वाले परिवार |
उत्तराखंड त्राशदी वाले परिवार |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन लेने वाले परिवार |
भूमिहीन ,लघु व सीमांत किसान |
मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन लेने वाले |
राष्ट्रिय वृद्धजन पेंशन वाले परिवार |
विधवा पेंशन लेने वाले परिवार |
विकलांग पेंशन लेने वाले परिवार |
मनरेगा में 100दिन पुरे करने वाले परिवार / मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार |
ऊपर दी गई सूचि में शामिल होने वाले परिवार अपनी खाद्द्य सुरक्षा चालू करवा सकते है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किय जाते है
खाद्य सुरक्षा आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज
राजस्थान खाद्य सुरक्षा के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म पर पटवारी ग्रामसेवक क रिपोर्ट करवानी होती है उसके बाद उस फॉर्म को नजदीकी E mitra पर ऑनलाइन करवाना होता है जिसके साथ , आवेदक का राशन कार्ड,आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , 2011 की BPL सर्वे सूचि ( लागु हो तो ) अगर हो तो जॉब कार्ड ,श्रमिक कार्ड, पेंशन PPO , विधवा आदि दस्तावेज जो भी लागु हो इतने दस्तावेज के साथ फॉर्म को ऑनलाइन करवाना होता है
Download खाद्य सुरक्षा आवेदन फॉर्म NFSA
खाद्य सुरक्षा के लिए शहरी व ग्रामीण अलग अलग फॉर्म उपलब्ध है ग्रामीण परिवार ग्रामीण फॉर्म का ही उपयोग करे और शहरी परिवार शहरी फॉर्म का उपयोग करे
NFSA ग्रामीण फॉर्म NFSA शहरी फॉर्म
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