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Haryana Labour Card Yojana शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60)

शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60)

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

छात्रवृति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कक्षावार राशि निम्न प्रकार से हैः-
क्र.सं. श्रेणी का नाम दी जाने वाली राशि
1. प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) 8000/-रू प्रति वर्ष            
2. सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स 10,000/- रूपए प्रति वर्ष           
3.

उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक)   15,000/- रूपए प्रति वर्ष
4. स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक)   20,000/- रूपए प्रति वर्ष

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तः
1.    पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
2.    छात्र/छात्रा के स्कूल/संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में स्कूल/संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
3.    केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य की किसी भी संस्था/स्कूल/काॅलेज में पढ़ाई कर रहे है इस वित्तीय सहायता के पात्र होगे।
4.    शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता तीन लड़कियों एवं दो लड़कों तक देय होगी।
5.    विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
6.    जो छात्र स्वंय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अन्र्तगत लाभ के पात्र नहीं होगें।

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 5
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Benefits / लाभ

Rs.20000

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