हर खेत को पनी “प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना” प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY
PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना का उदेश्य
पीएम सिचाई योजना भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रभाव के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को ‘हर खेत को पानी’ की सिंचाई के विस्तार और पानी के उपयोग की दक्षता को सुधारने की दृष्टि से तैयार किया गया है। जल स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियाँ। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 जुलाई, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) को मंजूरी दे दी है। PMKSY को चल रही योजनाओं को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प (MoWR, RD & GR), भूमि संसाधन विभाग (DoLR) के एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) और कृषि जल प्रबंधन (OFWM) मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी)। पीएमकेएसवाई को रु। के परिव्यय के साथ देश भर में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। पांच साल में 50,000 करोड़ रु। 2015-16 के लिए, रु .30000 का परिव्यय किया गया है
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प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के लाभ
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना मे किसानो को लाभ देने के लिए सरकार ने कृषि सिचाई योजाना शुरू कि जिसमे मे किसानो को कृषि सिचाई के लिए अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा शुरू सिचाई योजना मे नई सिचाई योजना के बारे मे व सिचाई के नई तरीको के बारे मे प्रशिक्षण दिया जाता है नये उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत हो और उसके साथ ही 30-40 प्रतिशत कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी एवं अनाज उपज के गुणवत्ता में तेज़ी आए
पीएम कृषि सिचाई योजना के पात्रता
कृषि सिचाई योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को इन पात्रताओ को पूरा करना होता है जिसके बाद किसान कृषि सिचाई योजना का लाभ ले सकते है
- PMKSY कृषि सिंचाई योजना के लाभ का लाभ सभी वर्ग के किसानो को दिया जाता है
- कृषि सिचाई योजना के अंतर्गत पात्रता प्राप्त करने के लिए किसान के पास कृषि योग्य खुद की भूमि होना चाहिए।
- PMKSY योजना के तहत सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यो और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा।
- उन संस्थानों और लाभार्थियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ मिलेगा जो न्यूनतम सात वर्षों से लीज एग्रीमेंट के तहत उस भूमि पर खेती करते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी यह पात्रता प्राप्त की जा सकती है।
- लाभार्थी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ अगले सात वर्षों बाद ही भूमि के लिए प्राप्त हो सकता है।
कृषि सिचाई योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जो कृषि सिचाई योजना के आवेदन के समय आवश्यक होते है
- बैंक पास बूक की फोटो कॉपी
- आधार कार्ड
- जमीन की जमा बंदी (खेत कि नकल)
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