निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जसवंत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग हाई स्पीड में दोस्तों निर्माण श्रमिक शिक्षा व कोशल विकाश योजना श्रमिक कार्ड धारक की एक योजना है जो इस लिय लागु की गई की श्रमिक के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर इसी लिय इस योजना में श्रमिक के बच्चो को श्रमिक कार्ड छात्रवर्ती देने का प्रावधान है छात्रवर्ती में श्रमिक कार्ड धारक के बच्चे को कक्षा 6 से 12वी तक आईटीआई व डिप्लोमा करने वाले छात्रो को सरकार द्वारा कुछ सहायता प्रदान की जिसका पूरा विवरण नीचे दिया गया
हितलाभ
कक्षा 6 से 8 तक छात्रवर्ती
श्रमिक कार्ड धारक के बच्चो को कक्षा 6 से 8 तक 8000 रु छात्रवर्ती सरकार द्वारा दी जाती है व अगर बच्चा विशेष योग्यजन है तो 9000 रु सरकार द्वारा दी जाती है
नोट - कक्षा 6 से 12 तक हर साल बच्चे को छात्रवर्ती मिलती है
कक्षा 9 से 12 तक छात्रवर्ती
श्रमिक कार्ड धारक का बच्चा जो कक्षा 9 से 12 तक पढता हो को 9000 रु छात्रवर्ती व विशेष योग्यजन छात्र को 10000 रु छात्रवर्ती सरकार की तरफ से दी जाती है
आईटीआई ITI छात्रवर्ती
श्रमिक कार्ड धारक का बच्चा अगर आईटीआई करता है तो 9000 रु व विशेष योग्यजन बच्चे को 10000 रु छात्रवर्ती सरकार की तरफ से दी जाती है
डिप्लोमा छात्रवर्ती
श्रमिक कार्ड धारक का बच्चा कोई डिप्लोमा करता है तो उसे 10000 रु व विशेष योग्यजन बच्चे को 11000 रु छात्रवर्ती सरकार की तरफ से दी जाती है
नोट - विशेष योग्यजन का मतलब - विकलांग (द्वियांग)
इस योजना के लिय कोन पात्र है
1. हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नि हो।
2. सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो; अथवा राज्य में संचालित सरकारी या मान्य निजी आईटीआई एवं पाॅलीटेक्नीक पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत हो;
3. मेधावी छात्र-छात्रा द्वारा कक्षा 8 से 12 वीं तक की परीक्षा 75ःअंक या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण की हो। डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में (चिकित्सा, इंजिनियरिंग या अन्य प्रोफेशनल परीक्षा सहित) 60 प्रतिशत या अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त की हो/उत्तीर्ण की हो;
आवेदन की समय सीमा
कक्षा उत्तीर्ण करने से छः माह अथवा 31, मार्च तक, जो भी बाद में हो।
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज
1. उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की अंक तालिका की प्रति।
2. शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र में निर्धारित प्रपत्रानुसार )
3. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
4. भामषाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
5. आधार कार्ड की प्रति
6.बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति
दोस्तों उमीद करते जानकारी आपको अच्छी लगी अपने आस पास के लोगो तक इस जानकारी को फह्लादे ताकि कोई अनजान भाई भी इस योजना का लाभ के सके
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