राज्य योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिनिकिट वितरण - .HIGH SPEED

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राज्य योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिनिकिट वितरण

   
                     Seed minikit
  Minicit distribution under State Planning, National Oilseeds and Oil Palm Mission and National Food Security Mission
Minicit organized is helpful in selection of varieties based on crop yield and quality for various climatic zones of Rajasthan.
Farmers of weaker sections are benefited through Minicit.

                                 बीज मिनिकिट
 राज्य योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिनिकिट वितरण
मिनिकिट का आयोजन राजस्थान के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्‍ता के आधार पर किस्म चयन में सहायक होती है।

कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्‍यम से लाभान्वित किया जाता है।


Eligibility
  Minicit is distributed to the farmers, Scheduled Tribes, small and marginal and below poverty line farmers, preferably Minicit. Minicit distribution is to be done by collecting 10% of the total cost as a token money from the farmer. Minicit is to be given in the name of woman, whether the land is in the name of the husband / father / father-in-law of the woman. One woman will be given the same packet of Minicit.
Minicit should not be given to the name of different farmer female member of the same farming family.
If any gram panchayat is not available to Scheduled Caste, Scheduled Caste farmers, Minicit distribution can be made in the general category female farmers.
For minikits, farmers who have not been benefited from Minicit program in the last three years should be selected.

Farmers with irrigation facilities should be preferred.

 पात्रता
  मिनिकिट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता से मिनिकिट का वितरण किया जाता है। कुल लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण किये जाने हैं। मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाने है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो। एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जावें।
यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कृषक उपलब्‍ध नहीं हो तो सामान्य श्रेणी के महिला कृषकों में मिनिकिट वितरण किया जा सकता है।
मिनिकिट्स हेतु ऐसे कृषकों का चयन किया जावें जिन्हें गत तीन वर्ष में मिनिकिट कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं किया गया हो।

सिंचाई की सुविधा वाले कृषकों को प्राथमिकता जावे।

आवेदन प्रक्रिया
सहायक निदेशक कृषि विस्तार के कार्यालय में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से।
चयन हेतु पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सम्बिन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर ग्रामवार बनाई जावें।
 चयन हेतु पात्र महिला कृषकों की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा लक्ष्य से 3 गुना अधिक महिलाओं की सूची बनाई जाये तथा पात्र महिलाओं का चयन लाटरी पद्धति से किया जावें।
 समय अवधि
बुवाई समय 15 दिन से पूर्व।

 कहां सम्पर्क करें
    ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
    पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
    उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।

    जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।


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