work to do on 31 march: आज 31 मार्च है यानि वित्त वर्ष 2018-19 का आखिरी दिन। रविवार के समाप्त होते ही सामेवार से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले सरकार के अहम फैसलों के तहत आपको कई जरूरी काम आज ही निपटाने होंगे। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार के लिए कुछ फैसलों से संबंधित कई ऐसी चीजें हैं जिनकी डेडलाइन 31 मार्च है। सरकार द्वारा दी गई इस डेडलाइन के अंदर आपने ये काम नहीं निपटाएं तो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। जैसे पैन को आधार कार्ड से जोड़ना, टीवी चैनल चुनना, जीएसटी रिटर्न भरना।
AADHAR PAN linking
31 मार्च तक आप अपने PAN Card को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसा होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। आपके पास पैन को आधार से लिंक करने के लिए आज का ही दिन शेष बचा है।
इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
यहां चेक करें स्टेटस
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें। अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं।
ऐसे घर बैठें करा सकते हैं लिंक
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
SMS के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।
टीवी चैनल भी चुनना होगा
टीवी पर कौन-कौन से चैनल देखना चाहते हैं, ये आपने केबल/DTH ऑपरेटर को नहीं बताया तो कई पसंदीदा चैनल नहीं देख पाएंगे। 31 मार्च तक उन चैनल्स को चुन सकते हैं जिनके लिए आप भुगतान करना चाहते हैं। इससे पहले नए टैरिफ सिस्टम पर शिफ्ट होने की डेडलाइन 1 फरवरी थी
ITR/GST रिटर्न
आज यानि 31 मार्च 2018-19 का इनकम टैक्स और GST रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 1000 से 10 हजार तक जुर्माना लग सकता है। अगर टैक्सपेयर की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माना 1 हजार रुपये से ज्यादा नहीं देना होगा। इन कामों को निपटाने के लिए आयकर और जीएसटी के दफ्तर 31 मार्च को खोलने का भी ऐलान किया गया था। इनकम टैक्स/GST दफ्तर के अलावा बैंक और रिजर्व बैंक भी रविवार को खुले रहेंगे।
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