अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल आॅथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो, को प्रतिमाह 2,000/- रूपये की सहायता राशि दी जाती है।लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकृत फीस तथा अंशदान की पूर्ण अदायगी का इन्द्राज होना आवश्यक है।
2. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
3. पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल आॅथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो।
4. मैडिकल आॅथोरिटी द्वारा जारी सक्षम/अपंग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 0
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
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