अंपगता सहायता (नियम 59)
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जो अपंगतता की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से निर्भर करेगाः-अपंगतता की प्रतिशतता राशि
50 प्रतिशत तक डेढ़ लाख रूपये
51 से 75 प्रतिशत तक दो लाख रूपये
76 प्रतिशत एवं अधिक 3 लाख रूपये
लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
2. पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी/अप टू डेट का इन्द्राज होना आवश्यक है।
3. स्थाई अपंगता होने का स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा।
4. अपंगता होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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