मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
ऋण 2,00,000 रूपये तकनिर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण।
लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी हो।
2. कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 वर्ष में वह ऋण की अदायगी कर सके।
3. यह सुविधा जीवन में एक बार उपलब्ध होगी।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 5
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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