चिकित्सा सहायता (नियम 59)
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगार की दुर्घटना होने या बीमारी से पीड़ित होने पर सरकारी हस्पताल एवं सरकार द्वारा अनुमोदित निजि हस्पताल में उपचार हेतु चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने पर श्रमिक को राज्य में प्रचलित न्युनतम मजदूरी के हिसाब से मजदूरी क्षतिपूर्त/वित्तीय सहायता दी जाती है।लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
2 पहचान-पत्र की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदन करने की तारीख तक की अंशदान की अदायगी दर्ज हों प्रस्तुत करना है।
3. श्रमिक सरकारी/निजि अनुमोदित हस्पताल में उपचार हेतु चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने का प्रमाण-पत्र साथ संलग्न हो।
4. यह सहायता एक वर्ष में एक मास से अधिक अवधि के लिए नही होगी।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें