औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अन्र्तगत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 3 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये का अनुदान दिया जाता है।
लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
2. पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकृत फीस तथा अंशदान की अदायगी का इन्द्राज होना आवश्यक है।
3. पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता।
2. पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकृत फीस तथा अंशदान की अदायगी का इन्द्राज होना आवश्यक है।
3. पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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