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Haryana Labour Card Yojana शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60)

शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60)

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोर्सो मेें होने वाले पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा की जाती है।
छात्रवृति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कक्षावार राशि निम्न प्रकार से हैः-

क्र.सं. श्रेणी का नाम दी जाने वाली राशि
1. प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) 8000/-रू प्रति वर्ष            
2. सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स 10,000/- रूपए प्रति वर्ष            
3.

उच्चतर शिक्षा (1 से स्नातक डिग्री के अन्तिम वर्ष तक)   15,000/- रूपए प्रति वर्ष
4. स्नात्कोतर (1 से मास्टर डिग्री के अन्तिम वर्ष तक)   20,000/- रूपए प्रति वर्ष
5.

सभी सरकारी/प्राईवेट संस्थाओे/ कालेजों/विश्वविधालयों इत्यादि मंे व्यवसायिक/तकनीकी  कोर्स, डिग्री/डिप्लोमा अर्थात चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए, कानून, फैशन डिजाईनिंग, इत्यादि     बोर्ड सरकारी संस्थाओं में पढने वाले छात्रो के सभी शैक्षिक खर्चे अर्थात दाखिला फीस, टयूशन फीस, परीक्षा फीस इत्यादि वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड प्राईवेट संस्थाओं में अघ्ययन करने वाले छात्रो के सभी शैक्षिक खर्चे उस स्ट्रीम में उच्चतम फीस ढाचे वाले राज्य की सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रभारित शैक्षिक खर्चो के बराबर भी वहन करेगा।
6. होस्टल सुविधाए    बोर्ड सभी सरकारी/प्राईवेट संस्थाओं में अध्यन करने के लिए रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के आश्रित बच्चों के अधिकतम एक लाख 20 हजार रूपए प्रतिवर्ष की सीमा तक वास्तविक होस्टल खर्चे वहन करेगा।
वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तः
1.    दाखिला प्राप्त करने के लिए किए खर्च के सिवाए क्रम संख्या 5 से 6 के लिए वित्तीय सहायता संस्थाए/महाविधालय/विश्वविधालय इत्यादि के मुखिया को सीधे रूप से भुगतान की जांएगी जो भुगतान की मूल रसीद को प्रस्तुत करने करने पर वापिस की जांएगी।
2.    कोर्स के आवर्ती वर्ष के लिए लाभ बंद होगा यदि विधार्थी कोर्स के अगले वर्ष में पदोन्नत करने में असफल रहता हैं।
3.    आवेदक वचन/स्वतः घोषणा करेगा कि उसने अन्य हरियाणा सरकार के विभाग/बोर्ड/निगम से यही लाभ नहीं लिए है।
4.    प्राईवेट संस्थाओं मे ंपढने वाले छात्रो के दावा आवेदन अधिकारी अर्थात उप-श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डी.ई.ई.ओ,डी.ई.ओ, बी.ई.ई.ओ,बी.ई.ओ,  में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएगे।
      
 निर्माण श्रमिको के मेघावी बच्चे जिन्होने दसवी की परिक्षा में शैक्षिक उत्कृृष्टता प्राप्त की है, को नियत जमा के रूप में छात्रवृृति (ईनाम राशि) निम्न अनुसार मुहैया कराई जाएगीः-           
क्र0सख्या दसवी की परीक्षा में प्राप्त अंक  राशि
1   90 प्रतिशत तथा उससे उपर    51,000/-
2 80 प्रतिशत तथा उससे उपर  41,000/-
3 70 प्रतिशत तथा उससे उपर    31,000/-
60 प्रतिशत तथा उससे उपर  21,000/-

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 5
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.20000

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