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Haryana Labour Card Yojana विधवा पैंशन

विधवा पैंशन

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 2,000/-रूपये प्रति माह दिये जाते है।
विधवा पैंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगीः-
1.    यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/काॅरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
2.    विधवा के पुर्नविवाह के मामले में।
3.    यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
4.    विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : All
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.2000

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