विधवा पैंशन
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 2,000/-रूपये प्रति माह दिये जाते है।विधवा पैंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगीः-
1. यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/काॅरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
2. विधवा के पुर्नविवाह के मामले में।
3. यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
4. विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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