मातृृत्व लाभ (नियम 50)
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
30,000/- रूपये की मातृत्व एंव 6000/- रूपये की पौष्टिक आहार के लिए वितिय सहायता बच्चें के जन्म के उपरान्त देय होगी।
लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः
1. पंजीकृत महिला श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
2. बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना आवश्यक है।
3. मातृत्व लाभ दो बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए तीन लड़कियों तक दिया जाता है।
4. आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव होने के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।
5. पति द्वारा किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से पितृत्व लाभ लेने की अवस्था में मातृत्व लाभ देय नही होगा।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 5
- Scheme For / इस योजना के लिए : Female
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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