परिवार समृद्धि योजना 2019 /Parivar Samriddhi Yojana 2019 | आवेदन | पात्रता | सम्पूर्ण प्रक्रिया | - .HIGH SPEED

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परिवार समृद्धि योजना 2019 /Parivar Samriddhi Yojana 2019 | आवेदन | पात्रता | सम्पूर्ण प्रक्रिया |

परिवार समृद्धि योजना 2019 /Parivar Samriddhi Yojana 2019 | आवेदन | पात्रता | सम्पूर्ण प्रक्रिया |

परिवार समृद्धि योजना / PARIVAR SAMRIDDHI YOJANA

सरकार ने नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Parivar Samridhi Yojana) को 21 अगस्त 2019 से शुरू कर दी है । इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को सालाना ₹6000 की रकम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2019 के तहत जीवन बीमा और पेंशन (Welfare Scheme) के तौर पर दी जाएगी ।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2019 के लिए आवेदन / APPLICATION FOR MUKHAYAMANTRI PARIVAR SAMRIDHI YOJANA , MPSY ONLINE REGISTRATION PROCESS

समृद्धि योजना के लिए सरकार आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से ले सकती हैं या इसके लिए कोई नया पोर्टल भी तैयार किया जा सकता है लाभार्थी अपना आवेदन नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र ( Common Service Centre )के माध्यम से भी करवा सकते हैं ।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पहचान परिवार पहचान पत्र के माध्यम से की जानी है , इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹180000 से कम होनी चाहिए ।

परिवार समृद्धि योजना 2019 के लिए आवेदन कैसे करना है ?

राज्य सरकार से मिली जानकारी से पता लगा है कि परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन बहुत ही आसानी से एक साधारण फॉर्म को भर कर किया जा सकेगा इस फॉर्म को परिवार के मुखिया के द्वारा भरा जाएगा जिसमें परिवार की जानकारी के साथ व्यवसाय का भी विवरण भरना होगा । परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन फॉर्म सामान्य सेवा केंद्र ( Common serice centre ) पर उपलब्ध होगा जिसको भरने में परिवार के मुखिया को पूरी सहायता सामान्य केंद्र संचालक( Common service centre VLE ) के द्वारा की जाएगी ।

परिवार पहचान पत्र बनाया जाएगा सामान्य सेवा केंद्र की मदद से ।

परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का चयन “परिवार पहचान पत्र” के माध्यम से ही किया जाएगा और परिवार पहचान पत्र को सामान्य सेवा केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा ऐसा आदेश सरकार ने दिया है । परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया सामान्य सेवा केंद्र के द्वारा शुरू कर दी गई है , आमजन परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र या गैस एजेंसी जाकर परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं ।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पात्रता और मापदंड / ELIGIBILITY AND CRITERIA FOR MUKHYAMANTRI PARIVAR SAMRIDDHI YOJANA

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए सरकार ने कुछ मापदंड और पात्रता रखी हैं जो हम आपको नीचे बताने जा रहे हैं ।
◆ आवासीय पते की आवश्यकता :- चुकी यह योजना हरियाणा सरकार के द्वारा ही दी गई है इस वजह से इसका लाभ केवल हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा और लाभ लेने के लिए वह व्यक्ति हरियाणा का है या नहीं इसे साबित करने के लिए उन्हें आवासीय पते की जानकारी देनी होती है । आवेदक पते की जानकारी आधार कार्ड के माध्यम से भी दे सकता है ।
◆ असंगठित क्षेत्र के मजदूर और किसानों को मिलेगी प्राथमिकता :- इस योजना का उद्देश्य हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है योजना की शुरुआत ही इन लोगों की सामाजीक और आर्थीक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है ।
◆ प्लॉट की माप :- योजना में आवेदन के लिए आवेदन कर्ता के पास कम से कम 5 एकड़ खेती की जमीन मौजूद होनी चाहिए ,इससे कम जमीन होनी पर तो वह योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा , जमीन की जानकारी देने के लिए किसान को जमीन के दस्तावेज जमा करने पर सकते हैं ।
◆ आवेदक की कमाई :- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मजदूर की कमाई ₹15000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए , योजना में रजिस्ट्रेशन करने के समय आय प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य रखा गया है ।
 पहचान दस्तावेज :- आवेदनकर्ता को अपना पहचान कराने के लिए आधार कार्ड ,मतदाता कार्ड और राशन कार्ड की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने होंगे योजना में आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज की भी आवश्यकता होगी क्योंकि इस योजना में मिलने वाली राशि आयु पर ही निर्भर करती है ।
 बैंक खाते का विवरण :- चुकी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को स्थानांतरित की जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है जिस वजह से लाभार्थी को अपने बैंक खाता का विवरण भी देना होगा ।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया /REGISTRATION PROCESS FOR MUKHYAMANTRI PARIVAR SAMRIDDHI YOJANA


हरियाणा सरकार से मिली जानकारी से तो पता चल गया है कि इस योजना का क्रियान्वयन राज्य में बहुत जल्द हो जाएगा और वित्त मंत्रियों से मिली जानकारी से पता चला है कि इस योजना का आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इस योजना में आवेदन के लिए कोई पोर्टल नहीं दिया गया है ना ही कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सामने निकल कर आई है । शुत्रो से यह पता चला है कि योजना के लिए आवेदन सामान्य सेवा केंद्र (Common service centre ) के माध्यम से किया जा सकता है ।

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