Kaithal News - आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम मनोहरलाल भी प्रदेशवासियों को नई नई सौगातें देने में जुटे हैं। शुक्रवार को...
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम मनोहरलाल भी प्रदेशवासियों को नई नई सौगातें देने में जुटे हैं। शुक्रवार को नई योजना मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का सीएम ने पंचकुला के रेडबिशप से वीडियो लिंक के जरिए शुभारंभ किया। इसका सीधा प्रसारण पूंडरी खंड के गांव बरसाना से किया गया। मौके पर सीएम मनोहरलाल ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। केंद्र सरकार से मिलने वाली अन्य योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को निरंतर मिलता रहेगा। जिला के साढ़े तीन लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा
हाउस टैक्स का ब्याज होगा माफ मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को राहत देते हुए 31 मार्च 2019 तक के सभी हाऊस टैक्स के ब्याज को माफ करने की घोषणा की और 10 प्रतिशत छूट के साथ प्रोपर्टी टैक्स भरने वालों को राहत देते हुए उसकी तिथि 31 दिसंबर 2019 तक करने की घोषणा की। इसके साथ-साथ छोटे क्षेत्र में बने मकानों के प्लाटों का नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया में संबंधित विभाग द्वारा एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, जोकि मान्य होगा। इस व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियो को नक्शा नवीस से नक्शा बनाने की जरूरत नही रहेगी, जिससे लोगों को आर्थिक लाभ होगा।
यह है योजना : सीएम के मुताबिक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना समृद्ध परिवार-सुरक्षित परिवार-सशक्त परिवार को बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत निम्र आय वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक तथा मालिकाना भूमि दो हैक्टेयर तक है, उन सभी को 6 हजार रुपए वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि में से लाभार्थी के परिवार के सदस्यों के बीमा और पैंशन योजना का प्रीमियम दिया जाएगा, शेष राशि को मुखिया के जन-धन अकांउट में डाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापार योजना के तहत लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाला अंशदान अब हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
यह है योजना : सीएम के मुताबिक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना समृद्ध परिवार-सुरक्षित परिवार-सशक्त परिवार को बढ़ावा देगी। इस योजना के तहत निम्र आय वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक तथा मालिकाना भूमि दो हैक्टेयर तक है, उन सभी को 6 हजार रुपए वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि में से लाभार्थी के परिवार के सदस्यों के बीमा और पैंशन योजना का प्रीमियम दिया जाएगा, शेष राशि को मुखिया के जन-धन अकांउट में डाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापार योजना के तहत लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाला अंशदान अब हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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