Labour Deparment of Haryana Hariyana हरियाणा मजदूर कार्ड कैसे बनवाए
हरियाणा लेबर कार्ड Labour Card Haryana
असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले मजदूरो के लिए शुरू BOCW लेबर कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए लेबर कार्ड बनवाना होगा जिससे कई योजना का लाभ मिलता है हरियाणा लेबर कार्ड के लिय हरियाणा सरकार ने BOCW Labour Portel जारी किया है जिसके माध्यम से हरियाणा लेबर कार्ड कि योजनाओ का लाभ ऑनलाइन ले सकते है हरियाणा BOCW Board से मिलने वाले फ़ायदे व लेबर कार्ड कैसे बनाए आदि जानकारी यहा आपको मिलेगी लेबर कार्ड से आवास बनाने के लिए लाभ दिया जाता है इसके अलावा बच्चो को छात्रवर्ती मिलती है व महिलाओ को प्रसव के डोरण सहायता दी जाती है एसी कई योजना हरियाणा लेबर कार्ड जुड़ी है जिनकी जानकारी यहा हम जानेगे
हरियाणा लेबर कार्ड के लिए आवश्यक पात्रता
हरियाणा लेबर कार्ड के लिए असंगठित क्षेत्र मे मजदूरी करने वाले श्रमिक मजदूर कार्ड बनवा सकते है इसके लिए आप किसी ठेकेदार किसी फेक्ट्री या रजिस्ट्रेशन कंटरेक्शन मे काम करते हो लेबर कार्ड बनवा सकते है लेबर कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
हरियाणा लेबर कार्ड योजनाए
कन्यादान योजना
पंजीकृत कामगार की लड़की के विवाह से तीन दिन पूर्व 51,000 की कन्यादान की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह राशि श्रमिक को 3 लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
2. निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से, शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिएः-
राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायतअधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नाइबतहसीलदार/तहसीलदार/कानोन्गो/पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति/नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कुल के प्रमुख (प्रिंसिपल/हेड मास्टर/एडमिस्ट्रिेस)
3. स्वयं से प्रमाणित किए हुए दुल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां (दुल्हन की न्युनतम आयु 18 साल एवं दुल्हे की न्युनतम आयु 21 वर्ष) दावा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
4. आवेदक यह लिख कर देगा की वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र छह महिने की अवधि में प्रस्तुत कर देगाा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा।
5. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
टिप्पणी : अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) + 50,000(बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
Benefits / लाभ
Rs.51000
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की सुपुत्री के विवाह की व्यवस्था हेतु शादी के तीन दिन पूर्व 50,000 /- रूपये की वित्तिय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।
लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. लाभार्थी की कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।
2. निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक से, शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र प्रमाणित होना चाहिएः-
राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सचिव ग्राम पंचायत/पंचायतअधिकारी/बीडीपीओ/डीडीपीओ/नाइबतहसीलदार/तहसीलदार/कानोन्गो/पटवारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य/एसडीओ और सरकारी विभाग के या बोर्ड या नगरपालिका समिति/नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता और सरकारी स्कुल के प्रमुख (प्रिंसिपल/हेड मास्टर/एडमिस्ट्रिेस)
3. स्वयं से प्रमाणित किए हुए दुल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण की प्रतियां (दुल्हन की न्युनतम आयु 18 साल एवं दुल्हे की न्युनतम आयु 21 वर्ष) दावा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
4. आवेदक यह लिख कर देगा की वह संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र छह महिने की अवधि में प्रस्तुत कर देगाा अन्यथा भविष्य में वह किसी भी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा।
5. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।
टिप्पणी : अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 50,000(बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) + 51,000 (कन्यादान योजना) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
Benefits / लाभ Rs.50000
शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है।
छात्रवृति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कक्षावार राशि निम्न प्रकार से हैः-
क्र.सं. | श्रेणी का नाम | दी जाने वाली राशि |
1. | प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) | 8000/-रू प्रति वर्ष |
2. | सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स | 10,000/- रूपए प्रति वर्ष |
3. | उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) | 15,000/- रूपए प्रति वर्ष |
4. | स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक) | 20,000/- रूपए प्रति वर्ष |
वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
2. छात्र/छात्रा के स्कूल/संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में स्कूल/संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
3. केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य की किसी भी संस्था/स्कूल/काॅलेज में पढ़ाई कर रहे है इस वित्तीय सहायता के पात्र होगे।
4. शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता तीन लड़कियों एवं दो लड़कों तक देय होगी।
5. विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
6. जो छात्र स्वंय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अन्र्तगत लाभ के पात्र नहीं होगें।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 5
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
Benefits / लाभ Rs.8000
प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत कामगारों के बच्चों को प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सो मेें होने वाले पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार से की जाती है।
क्र.सं. | श्रेणी का नाम | दी जाने वाली राशि |
1. | सभी सरकारी/प्राईवेट संस्थाओे/ कालेजों/विश्वविधालयों इत्यादि मंे व्यवसायिक/तकनीकी कोर्स, डिग्री/डिप्लोमा अर्थात चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए, कानून, फैशन डिजाईनिंग, इत्यादि | बोर्ड सरकारी संस्थाओं में पढने वाले छात्रो के सभी शैक्षिक खर्चे अर्थात दाखिला फीस, टयूशन फीस, परीक्षा फीस इत्यादि वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड प्राईवेट संस्थाओं में अघ्ययन करने वाले छात्रो के सभी शैक्षिक खर्चे उस स्ट्रीम में उच्चतम फीस ढाचे वाले राज्य की सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रभारित शैक्षिक खर्चो के बराबर भी वहन करेगा। |
वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
2. वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी/निजि सरकारी, मान्यता संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 सी0/आई0 आई0 एम0/एम्स/एवं आई टी आदि को दी जाएगी एवम् दाखिला खर्च मूल रसीद की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
3. छात्र/छात्रा संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
4. प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स करने वाले छात्रों के दावा आवेदन, अधिकारी अर्थात् उपश्रमआयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डी.ई.ई.ओ., डी.ई.ओ, .बी.ई.ई.ओ., बी.ई.ओ. में से किसी एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएगें।
5. शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता तीन लड़कियों एवं दो लड़कों तक देय होगी।
6. विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
7. जो छात्र स्वंय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अन्र्तगत लाभ के पात्र नहीं होगें।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 5
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
Benefits / लाभ Rs.20000
कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वी और 12वी)
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
निर्माण श्रमिको के मेघावी बच्चे जिन्होने दसवी/ बाहरवीं की परिक्षा में शैक्षिक उत्कृृष्टता प्राप्त की है, को नियत जमा के रूप में छात्रवृृति (ईनाम राशि) निम्न अनुसार मुहैया कराई जाएगीः-
क्र0सख्या | दसवी / बाहरवीं की परीक्षा में प्राप्त अंक | राशि |
1 | 90 प्रतिशत तथा उससे उपर | 51,000/- |
2 | 80 प्रतिशत तथा उससे उपर | 41,000/- |
3 | 70 प्रतिशत तथा उससे उपर | 31,000/- |
4 | 60 प्रतिशत तथा उससे उपर | 21,000/- |
वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
2. प्रोत्साहन राशी तीन लड़कियों एवं दो लड़कों तक देय होगी।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 5
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
Benefits / लाभ Rs.21000
विधवा पैंशन
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 2,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है।
विधवा पैंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगीः-
1. यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/काॅरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
2. विधवा के पुर्नविवाह के मामले में।
3. यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
4. विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
5. पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : Female
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
Benefits / लाभ Rs.2000
अंशदाता श्रमिकों के लडके व लडकियों के लिए पहली कक्षा से बारवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तीय सहायता
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों के 02 लडके व 03 लड़कियों को पहली कक्षा से बारवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें तथा कापियां आदि के लिए प्रवेश के समय एकमुश्त निम्न वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
कक्षा का नाम | वित्तीय सहायता की राशि |
---|---|
पहली कक्षा से चैथी कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर | 3000 रूपये |
पांचवीं कक्षा से बारवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर | 4000 रूपये |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. उक्त योजना का लाभ श्रमिक की लड़कियों के साथ-साथ लडकों को भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।
2. लड़की की पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण-पत्र स्कूल के प्रिंसीपल/हैडमास्टर से स्कूल के लैटर पैड पर बनवाकर अपलोड करना होगा ।
3. श्रमिक द्वारा राशन कार्ड/ई0एस0आई0 कार्ड की फोटो प्रति अपलोड करनी होगी जिसमें लड़की के नाम का उल्लेख हो ।
4. संबंधित सैशन में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर के बाद प्रस्तुत केसों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
5. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है। ।
6. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
इस योजना का उ६ेश्य हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में स्वयः कार्यरत श्रमिकों व श्रमिकों के बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना है। परीक्षा पास करने पर व अगली परीक्षा में पढ़ाई जारी करने पर स्वयः श्रमिक तथा श्रमिकों की 3 लड़कियों तथा 2 लड़कों तक विभिन्न कक्षाओं में निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है।
पढ़ाई जारी रखने की कक्षा | लडकों के लिए छात्रवृत्ति राशि | लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति राशि |
---|---|---|
9 वीं से 10 वीं कक्षा । | 5000 रूपये | 7000 रूपये |
11वीं से 12वीं कक्षा । | 5500 रूपये | 7750 रूपये |
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए । | 6000 रूपये | 8500 रूपये |
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री, बी0फार्मेसी के प्रत्येक वर्ष के लिए । | 8000 रूपये | 11500 रूपये |
पोलीटैकनिक डिपलोमें, सी0ए0 डी0 फार्मेसी, ए0एन.एम0, जी0एन0एम0 तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा कोर्सों के प्रत्येक वर्ष के लिए । | 7000 रूपये | 10000 रूपये |
आई0टी0आई डिप्लोमा कोर्स के प्रत्येक वर्ष के लिए । | 6000 रूपये | 8500 रूपये |
सभी प्रकार की स्नातकोतर डिग्रीयों /डिप्लोमें/ बी0 एस0 सी0 नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए । | 7000 रूपये | 10000 रूपये |
सभी प्रकार की मैडीकल डिग्रीयों (एम0 बी0बी0एम0, बी 0 डी 0 एस0, बी0 ए0 एम0एस0 आदि) के प्रत्येक वर्ष के लिए । | 11000 रूपये | 16000 रूपये |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. इस योजना के लाभ हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर के बाद की तिथि में प्रस्तुत केसों पर विचार नही किया जायेगा ।
2. यदि श्रमिक का बच्चा किसी और संस्था से भी छात्रवृति ले रहा है तो वह भी योजना का लाभ ले सकता है ।
3. यदि कोई छात्र झूठा प्रमाण-पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसको भविष्य में कभी भी छात्रवृत्ति नही दी जायेगी और दी गई छात्रवृति की राशि वापिस ले ली जायेगी ।
4. जो छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अंतर्गत कवर नही होते ।
5. श्रमिकों के वे बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिकों के जो बच्चे हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ाई जारी रखे हुए हैं को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।
6. रि-अपियर/कम्पार्टमैन्ट आने पर छात्र/छात्रा योजना के पात्र नहीं होंगे।
7. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
8. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे वित्तीय सहायता।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से निम्न तालिका अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे खिलाडी बन सकें ।
खेल प्रतियोगिता | जिला स्तरीय प्रतियोगिता राशि | मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता राशि | राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राशि | राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता राशि | अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
---|---|---|---|---|---|
सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर | 2000 रूपये | 3000 रूपये | 4000 रूपये | 5000 रूपये | 11000 रूपये |
सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर | 2000 रूपये | 3000 रूपये | 4000 रूपये | 5000 रूपये | 21000 रूपये |
व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर | 3000 रूपये | 5000 रूपये | 7000 रूपये | 9000 रूपये | 21000 रूपये |
व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान लेने पर | 3000 रूपये | 5000 रूपये | 7000 रूपये | 9000 रूपये | 31000 रूपये |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक व्यक्तिगत या सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लिया गया है, का प्रमाण-पत्र जिला खेल अधिकारी से साक्षांकित करवा कर अपलोड करना होगा ।
2. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक व्यक्तिगत या सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है का प्रमाण-पत्र जिला खेल अधिकारी से साक्षांकित करवाके अपलोड करना होगा ।
3. श्रमिक ऐसा प्रमाण अपलोड करेगा कि भाग लेने वाला खिलाड़ी उस पर आश्रित है ।
4. आवेदन खेलों में भाग लेने का सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर करना अनिवार्य है।
5. राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
6. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।
7. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे वित्तीय सहायता।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से निम्न तालिका अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे कलाकार बन सकें । :-
खेल प्रतियोगिता | जिला स्तरीय प्रतियोगिता राशि | मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता राशि | राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राशि | राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता राशि | अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता राशि |
---|---|---|---|---|---|
सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर | 2000 रूपये | 3000 रूपये | 4000 रूपये | 5000 रूपये | 11000 रूपये |
सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर | 2000 रूपये | 3000 रूपये | 4000 रूपये | 5000 रूपये | 21000 रूपये |
एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर | 3000 रूपये | 5000 रूपये | 7000 रूपये | 9000 रूपये | 21000 रूपये |
एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर | 3000 रूपये | 5000 रूपये | 7000 रूपये | 9000 रूपये | 31000 रूपये |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक एकल या सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लिया गया उसका प्रमाण-पत्र जिला सांस्कृतिक अधिकारी से साक्षांकित करवाके अपलोड करना होगा ।
2. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक एकल या सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया उसका प्रमाण-पत्र जिला सांस्कृतिक अधिकारी से साक्षांकित करवा के अपलोड करना होगा ।
3. श्रमिक ऐसा प्रमाण अपलोड करेगा कि भाग लेने वाला बच्चा उस पर आश्रित है ।
4. आवेदन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर करना अनिवार्य है।
5. राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी ।
6. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।
7. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साईकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को उनके निवास स्थान से संस्था तक डयूटी पर आने-जाने के लिए नई साईकल खरीदने हेतू 3000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । ।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. श्रमिक को 5 वर्ष के ब्लाक में एक बार 3000 रूपये की राशि साईकल खरीदने हेतू वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
2. संस्था द्वारा जारी श्रमिक का आई डी प्रमाण अपलोड करना होगा ।
3. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित है।
4. निर्धारित मासिक वेतन सीमा 18,000 रूपये है।
अंशदाता श्रमिकों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की आंखों की दृष्टि कमजोर होने पर 1500 रू0 तक की राशि के चश्में खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यदि चश्में की कीमत 1500 रू0 से कम होगी तो चश्में की वास्तविक कीमत प्रदान की जाएगी तथा इस योजना का लाभ श्रमिक या उसके आश्रित को दिया जाता है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. श्रमिक को 5 वर्ष के ब्लाक में एक बार 1500 रूपये की राशि चश्में खरीदने हेतू वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
2. प्रार्थी को डाक्टरी प्रमाण-पत्र तथा चश्में खरीदने का बिल/रसीद अपलोड करनी होगी ।
3. श्रमिक अंडरटैकिंग अपलोड करेगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नही लिया ।
4. डाक्टर की प्रेसक्रिप्शन उपरांत चश्मा खरीदने के बिल की तिथि से तीन मास के अन्दर-अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा
5. श्रमिक के परिवार के सदस्य/आश्रित हेतू आवेदन करने के लिए आवेदन के साथ श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण जैसे राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
6. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
7. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता ।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियो को दो बच्चों तक की प्रसूति हेतू 10000 रूपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । दिनांक 23-02-2015 से उक्त योजना में महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को तीन लड़कियों तक की प्रसूति योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. बच्चा होने की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर-अन्दर आवेदन करना होगा ।
2. श्रमिक द्वारा प्रसूति के संबंध में अपनी पत्नी होने का प्रमाण अपलोड करना होगा।
3. बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
5. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता श्रमिकों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों की कार्यक्षेत्र के अन्दर व बाहर अर्थात् दोनों स्थितियों में दिव्यांग होने पर, मैडीकल बोर्ड़0ई0एस0आई0 द्वारा प्रार्थी को दिब्यांगता प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर आवेदन करने पर दिव्यांगता की प्रतिशतता के आधार पर निम्न प्रकार से सहायता दी जाती है
दिब्यांगता की प्रतिशतता | वित्तीय सहायता की राशि |
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Minor Disability (50% तक की Injury) पर | एक लाख रूपये । |
Major disability (50% से उपर की Injury) पर | एक लाख पचास हजार रूपये । |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।
2. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
3. श्रमिक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ Medical Board/ State Insurance (ESI) द्वारा जारी अपंगता की प्रतिषतता के प्रमाण-पत्र की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
4. अपंग श्रमिक यह अंडरटैकिंग देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नही लिया ।
अंशदाता श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबडा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों के डैन्टल केयर हेतू 4000 रूपये अथवा डैन्टल केयर के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने तथा पूर्ण जबड़ा (Full Denture ) लगवाने पर श्रमिक को 10000 रू0 अथवा जबड़े के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. Dentist की Prescription तथा दवाई खरीदने का बिल अपलोड करना होगा।
2. पूर्ण जबड़ा लगवाने हेतू Dentist की Prescription तथा Dentist से खर्च का बिल स्पष्ट लिखवाकर तथा बिल पर Dentist के हस्ताक्षर मोहर सहित करवाकर अपलोड करना होगा।
3. आवेदन डैंटल केयर अथवा जबड़ा लगवाने की Dentist की Prescription अथवा बिल की तिथि से तीन मास के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
4. श्रमिक अंडरटेकिंग देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया है।
5. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
6. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता श्रमिकों कि किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों (Artificial Limbs) हेतू वित्तीय सहायता।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को महत्तवपूर्ण अंगों के गंवा देने पर कृत्रिम अंगों हेतू साकेत हस्पताल, चण्डीमन्दिर (पंचकूला) द्वारा निर्धारित दरों तक की राशि की वित्तीय सहायता उपलब्या करवायी जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. डाक्टर की Prescription तथा कृत्रिम अंग खरीदने का बिल अपलोड करना होगा।
2. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा ऐसा प्रमाण अपलोड करना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है।
3. अपंगता का साक्षांकित प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा ।
4. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
5. श्रमिक का मासिक वेतन 20,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता बधिर श्रमिकों व उनके बधिर आश्रितों को श्रवण मशीन हेतू वित्तीय सहायता।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों द्वारा किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर श्रवण मशीन (hearing aids) खरीदने हेतू 5000 रूपये अथवा श्रवण मशीन (hearing aid) की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. श्रमिक को 5 वर्ष के ब्लाक में एक बार 5000 रूपये की राशि श्रवण मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
2. श्रमिक डाक्टर की prescription तथा श्रवण मशीन (hearing aid) खरीदने का बिल अपलोड करना होगा ।
3. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा ऐसा प्रमाण अपलोड करना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है व राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
4. श्रवण शक्ति खोने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ।
5. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
6. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता महिला श्रमिकों को नई सिलाई मशीन खरीदने हेतू वित्तीय सहायता ।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों व उनके आश्रितों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी टांगे गंवाने पर Try Cycle उपलब्ध करवाने हेतू 7000 रू0 या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो,की वित्तीय सहायता श्रमिक को प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. श्रमिक को 5 वर्ष के ब्लाक में एक बार 7000 रूपये की राशि Try Cycle खरीदने हेतू वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
2. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा यह प्रमाण देना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है व राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
3. अपंगता का प्रमान पत्र अपलोड करना होगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है।
5. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता श्रमिकों को LTC(Leave Travel Concession) की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे सहायता।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को भ्रमण हेतू 1500 रू0 की राशि LTC स्वरूप प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. इसके अन्तर्गत श्रमिक को 4 वर्ष के ब्लाक में एक बार 1500 रूपये की राशि LTC स्वरूप प्रदान की जाती है।
2. श्रमिक को यह अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी कि उसने संबंधित ब्लाक में पहले कोई LTC की राशि प्राप्त नहीं की है।
3. प्रथम ब्लाक वर्ष 2012-15 का माना जायेगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 5 वर्ष निर्धारित है।
5. श्रमिक का मासिक वेतन 18,000/-रूपये से अधिक न हो
अंशदाता श्रमिकों को LTC(Leave Travel Concession) की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे सहायता।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को भ्रमण हेतू 1500 रू0 की राशि LTC स्वरूप प्रदान की जाती है।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. इसके अन्तर्गत श्रमिक को 4 वर्ष के ब्लाक में एक बार 1500 रूपये की राशि LTC स्वरूप प्रदान की जाती है।
2. श्रमिक को यह अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी कि उसने संबंधित ब्लाक में पहले कोई LTC की राशि प्राप्त नहीं की है।
3. प्रथम ब्लाक वर्ष 2012-15 का माना जायेगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि 5 वर्ष निर्धारित है।
5. श्रमिक का मासिक वेतन 18,000/-रूपये से अधिक न हो ।
अंशदाता श्रमिकों के दिब्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) बच्चों को वित्तीय सहायता
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत अंशदाता श्रमिकों के दिब्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) बच्चों को निम्न अनुसार वित्तीय सहायत उपलब्ध करवायी जाती है:-
अपंगता की अंपगता | वित्तीय सहायता की राशि |
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70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder) । | प्रति वर्ष 20000 रूपये। |
91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally Disorder) | प्रति वर्ष 30000 रूपये। |
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. श्रमिक द्वारा अपने आश्रित बच्चे की दिब्यांग (अन्धे, मंदबुद्धि, मूक तथा बाधिर) होने की प्रतिशतता का प्रमाण-पत्र District Medical Board द्वारा जारी किया हुआ आवेदन अपलोड करना होगा।
2. आश्रित बच्चे का नाम श्रमिक के ई0 एस0 आई0 कार्ड/राषन कार्ड में दर्ज होना चाहिए।
3. श्रमिक यह शपथ-पत्र अपलोड करेगा कि उसने अपने आश्रित बच्चे का संबंधित वित्तीय वर्ष में आवेदन करने से पूर्व उक्त योजना का लाभ नही लिया है।
4. श्रमिक प्रत्येक वर्ष आश्रित लाभ पात्र बच्चे का जीवित होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करेगा।
5. श्रमिक यह भी प्रमाण-पत्र अपलोड करेगा कि आश्रित बच्चे का आय का कोई साधन नही है और वह शादीशुदा नहीं है।
6. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है ।
7. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।
अंशदाता मृतक कर्मचारी की विधवाओं / आश्रितों को वित्तीय सहायता
इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसकी विधवा या आश्रित को 2,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता ।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. विधवा का आवेदन-पत्र उसके पति की मृत्यु के दो वर्ष के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
2. नियोक्ता कर्मचारी की मृत्यु होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करेगा तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा।
3. मृतक कर्मचारी पर आश्रित, यह शपथ-पत्र अपलोड करेगा कि वह मृतक पर पूर्णरूप से कानूनी तौर पर आश्रित है तथा उसने पहले बोर्ड की उक्त योजना का लाभ नहीं उठाया है
4. विधवा/आश्रित को राशन कार्ड/ई0एस0आई कार्ड/वोटर कार्ड/आधार कार्ड की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी ।
5. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि छः मास निर्धारित है।
अंशदाता श्रमिक की कार्य स्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता सहायता प्रदान कराने बारे
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत श्रमिक की कार्य स्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतू मृतक श्रमिक की विधवा पत्नी या आश्रित को 15000 रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. उक्त योजना की सभी शर्तें तथा आवेदन-पत्र मृतक औद्योगिक श्रमिक की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक सहायता योजना की भांति होंगी अर्थात इस योजना हेतू अलग से कोई प्रमाण-पत्र अपलोड करने आवश्यक नहीं।
2. श्रमिक का मासिक वेतन 25,000/-रूपये से अधिक न हो ।
मुख्य मन्त्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना।
इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को दिनांक 15.01.2019 से कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने की अवस्था में मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख रूपयेकी वित्तीय सहायता ।
पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें:-
1. पुलिस F.I.R./D.D.R. की साक्षांकित प्रति,पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साक्षांकित प्रति अपलोड करनी होगी।
2. विधवा/आश्रित को ई. एस. आई. कार्ड/ई. पी. एफ. के नोमिनेशन कार्ड की प्रति /राशन कार्ड की प्रति व श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
3. श्रमिक की ऐसी मृत्यु पर उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका मुख्य कारण संस्था की चारदिवारी के अन्दर कार्य स्थल से संबधित है तथा मृत्यु अस्पताल या पीड़ित को चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई हो। इसके अतिरिक्त ऐसी मृत्यु भी सम्मिलित है जो अन्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदाए हर्टअटैकए सांप या अन्य जहरीले जीव यां पशु इत्यादि के काटने तथा आग लगनेए संस्था का भवन गिरने आदि से कार्य स्थल पर हुई हो।
4. इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2016 से गैर अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यक श्रमिकों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनकी संस्थान में आगजनी, भवन गिरने आदि से मृत्यु या अपंगता हो जाती है।
5. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है।
6. इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।
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