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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना जीवन ज्योति बीमा योजना दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु बीमा के लिए

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
Prime Minister Jeevan Jyoti Insurance Scheme

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMJJBY योजना

भारत सराकर द्वारा शुरू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू कि गई है जिसमे देश के आम आदमी को PMJJBY योजना का लाभ मिलता है देश का कई भी नागरिक जीवन ज्योति योजना का लाभ लाभ ले सकते है जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन सुरक्षा बीमा प्लान है जिसमे पॉलिसी धारक कि अगर मर्त्यु हो जाती है तो बीमा का लाभ दिया जाता है जीवन ज्योति बीमा योजान का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार कि मेडिकल रिपोर्ट कि आवश्यकता नहीं है ओर 18 से 60 वर्ष के लाभार्थी इस योजनका लाभ ले सकते है ओर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मे 200000 रु का बीमा कवर दिया जाता है PMJJBY योजना से जुडने के लिए सालाना प्रीमियम जमा करवाना होता है जो निम्न प्रकार है

PMJJBY योजना के लिए यहा जाने सम्पूर्ण लाभ व पात्रता Pradhanmantri Jeevan Jyoti bima yojana

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का नियम और शर्तें:

यदि किसी ग्राहक के बैंक में एक से अधिक बचत खाते हैं, तो केवल एक ही प्रधान मंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा याजना नीति जारी की जाएगी। यदि कई नीतियां मौजूद पाई जाती हैं, तो ऐसी कई पॉलिसी के प्रीमियम को ग्राहक के संबंधित खाते में वापस कर दिया जाएगा और ऐसे अतिरिक्त पॉलिसी अनुरोधों के लिए किसी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा। कवर, प्रीमियम डेबिट होने की दिनांक से शुरू होगा। ग्राहक को पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा भले ही वह समूह नीति के प्रारंभ होने के बाद योजना में शामिल होता/होती हो।

  • योजना में सदस्यता तब तक लागू रहेगी जब तक कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक सभी नवीनीकरण वार्षिक नवीनीकरण तिथि के अनुसार भुगतान किए जाते हैं।
  • बचत खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। बैंक इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं देगा।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त ग्राहक प्रतिक्रिया को उनके बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के लिए उनकी सहमति माना जाएगा।
  • प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रवेश के संबंध में आवश्यक व्यक्तिगत विवरण को, योजना के अनुसार कवरेज को प्रमाणित करने वाली समूह पॉलिसी संख्‍या 4004/132001262/00/000 के अंतर्गत और आपके खाते में उपलब्‍ध सूचना एवं प्रीमियम राशि की स्वत: कटौती के लिए आपके द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझा किया जाएगा।
  • यदि ग्राहक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है, तो योजना की सदस्यता को योजना में शामिल होने के दिनांक से रद्द माना जाएगा और उसके संबंध में भुगतान किए गए सभी प्रीमियम जब्त कर लिए जाएंगे।
  • नवीनीकरण प्रीमियम रु. 12 (वस्‍तु एवं सेवा कर समेत) प्रत्येक वर्ष 25 मई और 31 मई के बीच बचत खाते से ऑटो डेबिट किया जाएगा। जो ग्राहक ऑटो नवीकरण निरस्त करना चाहते हैं, उन्‍हें 30 अप्रैल से पहले इस तरह का अनुरोध जमा करने की आवश्यकता है। योजना मानदंडों के अनुसार बीमित व्यक्ति की पात्र आयु तक नवीनीकरण प्रीमियम डेबिट किया जाएगा।
  • संयुक्त खाताधारक केवल आईसीआईसीआई बैंक शाखा में नामांकन के लिए अलग अनुरोध जमा करके प्रधान मंत्री स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना के लिए नामांकन कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुख्य विशेषताएं हैं:

*पात्रता: 18 वर्ष (पूर्ण) और 50 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) आयु के आईसीआईसीआई बैंक बचत बैंक (एसबी) खाताधारक जिन्होंने योजना में शामिल होने/ इसके तरीके के रूप में ऑटो-डेबिट सक्षम करने के लिए सहमति दी है, उनका इस योजना में नामांकन किया जाएगा। *पॉलिसी अवधि: यह कवर 1 जून से अगले वर्ष की 31 मई तक एक वर्ष के लिए होगा। बचत खाता धारक के लिए 1 जून को या उसके बाद शामिल होने के लिए, कवर प्रीमियम डेबिट की तारीख से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मई को समाप्त होगा।

प्रीमियम: रु. 330 (प्रति वर्ष)।

भुगतान की पद्धति: बैंक द्वारा ग्राहकों के बैंक में मौजूद बचत खाते से सीधे स्वचालित रूप से प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। वर्तमान में यह एकमात्र उपलब्ध पद्धति है। पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए, इसे 25 मई और 31 मई के बीच स्वचालित रूप से डेबिट (ऑटो-डेबिट) किया जाएगा, जब तक कि ग्राहक ने बैंक को पॉलिसी निरस्त करने का अनुरोध नहीं किया हो।

जोखिम कवरेज: किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की बीमा राशि देय है।

PMJJBY योजना आश्वासन की समाप्ति:

खाताधारक 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है बैंक में खाते का बंद होना या प्रीमियम डेबिट करने के लिए शेष राशि की कमी। इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक कवरेज के मामले में, कवर 2 लाख रुपये तक सीमित होगा और अन्य बीमा कवर समाप्त हो जाएंगे और प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।

  • यदि किसी ग्राहक के बैंक में एक से अधिक बचत खाते हैं, तो केवल एक प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पॉलिसी जारी की जाएगी। यदि कई पॉलिसी मौजूद पाई जाती हैं, तो ऐसी कई पॉलिसी के प्रीमियम को ग्राहक के संबंधित खाते में वापस कर दिया जाएगा और ऐसे अतिरिक्त पॉलिसी अनुरोधों के लिए किसी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • 1 जून, 2016 से सभी नामांकनों के लिए, ग्राहक द्वारा योजना नामांकन तिथि से 45 दिन पूरे होने के बाद ही जोखिम कवर शुरू होगा। दुर्घटना के कारण मृत्यु को 45 दिनों की निष्क्रिय समयावधि से छूट दी जाएगी।
  • भले ही ग्राहक समूह पॉलिसी के शुरू होने के बाद योजना में शामिल होता/होती हो, उसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
  • यदि बचत बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया गया है तो पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। बैंक इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं देगा।
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त ग्राहक प्रतिक्रिया को उनके बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के लिए उनकी सहमति माना जाएगा।
  • प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रवेश के संबंध में आवश्यक व्यक्तिगत विवरणों को, कवरेज को योजना के अुनसार प्रमाणित करने वाली समूह नीति संख्या 00002273 के अंतर्गत, पात्रता के संबंध में प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता एवं विचाराधीन राशि की प्राप्ति के अधीन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझा किया जाएगा।
  • यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है, तो योजना की सदस्यता को योजना में शामिल होने की दिनांक से रद्द माना जाएगा और उसके संबंध में भुगतान किए गए सभी प्रीमियम जब्त कर लिए जाएंगे।
  • नवीनीकरण प्रीमियम रु. 330 (वस्‍तु एवं सेवा कर समेत) हर वर्ष 25 मई और 31 मई के बीच बचत खाते से ऑटो डेबिट कर दिया जाएगा। जो ग्राहक स्वचालित नवीनीकरण रद्द करना चाहते हैं, उन्हें 30 अप्रैल से पहले इस तरह का अनुरोध जमा करने की आवश्यकता है। योजना मानदंडों के अनुसार बीमित व्यक्ति की पात्र आयु तक नवीनीकरण प्रीमियम डेबिट किया जाएगा।
  • संयुक्त खाता धारक केवल आईसीआईसीआई बैंक शाखा में नामांकन के लिए अलग अनुरोध जमा करके प्रधान मंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए नामांकन कर सकते हैं।
लाभ की तालिका* बीमा राशि
मृत्यु रु. 2 लाख
दोनों आंखों या पैरों की पूर्ण और सदा के लिए होने वाली क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की क्षति या एक आंख क्षति और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की क्षति रु. 2 लाख
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और सदा के लिए होने वाली क्षति या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की क्षति रु. 1 लाख
  • पात्रता: बचत बैंक (एसबी) 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) की आयु वाले खाताधारक, जो तरीके के रूप में ऑटो-डेबिट में शामिल / सक्षम होने की सहमति देते हैं, उन्हें इस योजना में नामांकित किया जाएगा।
  • पॉलिसी अवधि: कवर अगले वर्ष के 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए होगा। बचत खाता धारक के लिए 1 जून को या उसके बाद शामिल होने के लिए, कवर प्रीमियम डेबिट की तारीख से शुरू होगा और अगले वर्ष 31 मई को समाप्त होगा।
  • प्रीमियम: रु. 12 प्रति वर्ष।
  • भुगतान पद्धति: बैंक द्वारा बैंक में ग्राहकों के बचत खाते से प्रीमियम सीधे स्वचालित रूप से डेबिट किया जाएगा। यह एकमात्र उपलब्ध पद्धति है। पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए, इसे 25 मई और 31 मई के बीच ऑटो डेबिट किया जाएगा, जब तक कि ग्राहक ने बैंक को पॉलिसी के निरस्तीकरण के लिए अनुरोध नहीं दिया हो।
  • जोखिम कवरेज: योजना के अंतर्गत कुल कवरेज (बीमा राशि) रुपये 2 लाख है।
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