अंपगता पैंशन (नियम 54)
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
कामगार की किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000/- रूपये प्रतिमास पैंशन दी जाती है।लाभ प्राप्त करने की शर्तः
1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
2. पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी/अप टू डेट का इन्द्राज होना आवश्यक है।
3. 70-100% स्थाई अपंगता होने का स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा।
4. अपंगता होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No
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