Haryana Labour Card Yojana पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h)) - .HIGH SPEED

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Haryana Labour Card Yojana पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h))

पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h))


Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000/- रूपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000/- रूपये की सहायता यानि कुल 21,000/- रूपये पितृत्व लाभ के रूप में दिए जाते हैं।
लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः
1.    पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है।
2.    पितृत्व लाभ दो बच्चों तक दिया जाता है। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए तीन लड़कियों तक दिया जाता है।
3.    बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना आवश्यक है।
4.    सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव के एक वर्ष की अवधि के अंदर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।
5.    पत्नी द्वारा किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम से मातृत्व लाभ लेने की अवस्था में पितृत्व  लाभ देय नही होगा।

Eligibility / पात्रता

  • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
  • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
  • Scheme For / इस योजना के लिए : Male
  • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.21000

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