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श्रमिक कार्ड योजना सिलिकोसिस पीडि़त हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना हितलाभ पात्रता एवं शर्ते वांछित दस्तावेज

Shrmik Card Yojana,  Silikosis Pidis Hetu Shayta Yojana


सिलिकोसिस पीडि़त होने पर एक लाख रूपये और
सिलिकोसिस से पीडि़त की मृत्यु होने पर तीन लाख रूपये सहायता

  श्रमिक कार्ड योजना सिलिकोसिस पीडि़त हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना हितलाभ

सिलिकोसिस पीडि़त होने पर एक लाख रूपये और
सिलिकोसिस से पीडि़त की मृत्यु होने पर तीन लाख रूपये सहायता

  श्रमिक कार्ड योजना सिलिकोसिस पीडि़त हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना हितलाभ पात्रता एवं शर्ते

1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक हिताधिकारी हों।
2. सिलिकोसिस से पीडि़त होना न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
3. हिताधिकारी को राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हैल्थ सैस फण्ड (रीहेब) से सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हो।

  श्रमिक कार्ड योजना सिलिकोसिस पीडि़त हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना हितलाभ पात्रता एवं शर्ते वांछित दस्तावेज

1. मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।
2. न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण-पत्र।
3. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
4. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
5. आधार कार्ड की प्रति
6. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति

आवेदन की समय सीमा

मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने से 6 माह तक तथा मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक।





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